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पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी समेत तीन से होगी वसूली

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राकेश गांधी - फोटो : अमर उजाला
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एटा।
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नगर पालिका में बने अनुपम कामार्शियल काम्पलैक्स के निर्माण में विलंब और दुकान आवंटन में हुई देरी पर लोकायुक्त पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी, तत्कालीन डीएम और तत्कालीन ईओ के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीनों से आर्थिक क्षति की वसूली करने के साथ ही एक सप्ताह में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डीएम अमित किशोर को विशेष सचिव ने पत्र भेजा है।
दरअसल, नगर पालिका में स्थित अनुपम काम्पलैक्स में निर्माण कार्य में विलंब और दुकान का आवंटन नहीं होने की शिकायत अवधेश शर्मा ने लोकायुक्त से की थी। जिसकी जांच के बाद लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी, तत्कालीन डीएम और तत्कालीन ईओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन को निर्देश दिए। विशेष सचिव राम नेवास ने डीएम अमित किशोर को पत्र भेजा लोकायुक्त की जांच में पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी ने अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन जिम्मेदारी से नहीं किया है। इसके चलते उनसे पालिका को हुई आर्थिक क्षति का आकलन करके वसूली की जाए। साथ ही तत्कालीन डीएम और ईओ के नामों को तत्काल दिया जाए।
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पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी के खिलाफ गबन का आरोप भी सिद्ध हुआ है। मामले में एक करोड़ आठ लाख रुपये की वसूली अभी बाकी है। डीएम महालेखाकार विभाग की टीम से जांच के बाद वसूली की संस्तुति करते हुए शासन को पत्र भी लिखा है।
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लोकायुक्त की जांच में पूर्व पालिकाध्यक्ष को दोषी पाया गया है। तीन दिन में आरसी जारी करके वसूली की जाएगी। साथ ही रकम जमा नहीं करने पर 14 दिन तक सजा का भी प्रावधान है। राजस्व वसूली की तरह ही वसूली की जाएगी। शासन के आदेशों का पालन किया जाएगा।
अमित किशोर, डीएम
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