कासगंज। गंजडुंडवारा पुलिस ने जिलाधिकारी कार्यालय के आदेशों पर गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर फर्म बनाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इस प्राथमिकी की विवेचना करने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
सुरेंद्र प्रकाश विजय निवासी मोहल्ला धनपाल गंजडुंडवारा ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया कि फर्म जवाहर लाल, रमेश चंद्र का पंजीकरण प्रपत्रों का दुरुपयोग, धोखाधड़ी एवं गलत बयाने के आधार पर कराया गया है। जिसमें फर्म को दोषी मानते हुए एफआईआर के आदेश जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा दिए गए। इस मामले में अनिल कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला धनपाल एवं मुनीश कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला आबाजी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वर्णित अपराधों की विवेचना में दोनों आरोपी दोषी पाए गए। जिनके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। पीड़ित सुरेंद्र विजय ने इस संबंध में बताया कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया है। जिसे समाप्त किया जाना आवश्यक है। आरोपियों पर पूर्व में गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।