मैनपुरी। अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद कराने का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए खंड शिक्षाधिकारियों को चिह्नांकन से लेकर एफआईआर कराने के लिए समय सारणी जारी की गई है। आदेश जारी होने के बाद बिना मान्यता के कॉलेज संचालित करने वालों में खलबली मच गई है।
बताते चलें कि जिले में बड़े पैमाने पर बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं। बीते वर्ष बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे एक सैकड़ा से अधिक स्कूलों को चिह्नित किया था। इन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया, बाद में कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। एक बार फिर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश के बाद ऐसे स्कूलों को बंद कराने के लिए बीएसए ने आदेश जारी कर दिया है।
इसके लिए खंड शिक्षाधिकारियों को भेजे गए आदेश में समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार खंड शिक्षाधिकारी एक से तीन जनवरी तक ऐसे स्कूलों का चिह्नांकन करने के बाद चार जनवरी को उन्हें प्रथम नोटिस भेजकर तीन दिन का समय देंगे। इसके बाद आठ जनवरी को विद्यालय संचालन बंद न करने वाले संचालकों को दोबारा सख्त नोटिस दिया जाएगा।
इसके बाद 12 जनवरी को तीसरा और अंतिम नोटिस भेजा जाएगा, अगर इसके बाद भी कोई बिना मान्यता के स्कूल का संचालन बंद नहीं करता है, तो 16 जनवरी को विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर बीएसए को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। जहां से 17 जनवरी को ये रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को भेजी जाएगी। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को गंभीरता से इसका पालन करने के आदेश दिए हैं।