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करागंज हिंसा: पीड़ितों की सूची तैयार, जल्द मिलेगा मुआवजा

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तैनात पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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कासगंज।
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सरकार ने शहर में हिंसा के दौरान हुई घटनाओं में हिंसा पीड़ितों की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को आर्थिक सहायता राशि वितरित करने के लिए चेक तैयार किए गए। आंकलन के अनुसार सहायता राशि का वितरण किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव भगवान स्वरूप ने गुरुवार को आर्थिक सहायता स्वीकृत होने के संबंध में पत्र जिलाधिकारी को प्रेषित किया। हिंसा की घटनाओं के लिए कुल 70.22 लाख का मुआवजा स्वीकृत किया है। पूर्व में जिला प्रशासन ने रायफल क्लब के खाते से धनराशि आहरित करके हिंसा में मारे गए अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन के परिवारीजनों को 20 लाख की धनराशि दी थी। अब यह धनराशि समायोजित करके रायफल क्लब को दी जाएगी।
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घटना में गोली लगने से घायल हुए नौशाद पुत्र निशार निवासी मोहल्ला नवाब एवं अकरम हबीब सिद्दीक निवासी महाराज नगर लखीमपुर को 50-50 हजार की सहायता। अनीस निवासी ठंडी सड़क की बस में तोड़फोड़ होने पर 40 हजार, अयूब निवासी किलारोड को बस के शीशे तोड़ने व अन्य क्षति के लिए 20 हजार, बौबी निवासी ठंडी सड़क की बस जलाने के मामले में डेढ़ लाख की सहायता, मुहीन निवासी मोहल्ला नवाब की बस जलने पर डेढ़ लाख की सहायता दी जाएगी। शेरवानी बूट हाउस की दुकान में आगजनी से हुई 20 लाख की क्षति की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाबा बूट हाउस की दुकान में 20 हजार की क्षति, मोहम्मद ताहिर की बाराद्वारी की जूता चप्पल की दुकान में हुई आगजनी के मामले में दो लाख की क्षति, अंसारी फर्नीचर अमांपुर अड्डा की दुकान में आगजनी की घटना के लिए दो लाख की क्षति, अतीक निवासी बड्डूनगर की फर्नीचर की दुकान एवं मोहम्मद मियां की खाद की दुकान में हुई क्षति के लिए ढाई-ढाई लाख रुपये और प्रिंस शू कंपनी की दुकान में हुई आगजनी के लिए ढाई लाख की क्षति की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हसीम के घर और मारुति कार के जलने पर 30 हजार, मुमताज मेडिकल की आगजनी की घटना के लिए 2 लाख, हसीन वेग निवासी गली मनौटा के मकान में हुई आगजनी को 2 लाख, माल गोदाम रोड पर शकील कन्फेक्शनरी की दुकान में आगजनी की क्षति के लिए 2 लाख, हाजी मोहम्मद अलीम को गली खेड़िया में मस्जिद में आगजनी के लिए एक लाख की सहायता वितरित होगी। शादाब, वसीम, फूल खां, नूर मोहम्मद, पप्पू, अनवार, सलीम, जावेद, शमशाद, सहीद, चमन, बहार मियां सरदार खां, आले हसन के क्षतिग्रस्त एवं आगजनी के शिकार खोकों के लिए 20-20 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मोहम्मद समी के खोके को नाले में गिराकर क्षतिग्रस्त करने पर 25 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तहजीब की शीशे की दुकान एवं जय भगवान की मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान एवं अकरम निवासी लखीमपुर खीरी की सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की घटना में एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जबकि अशरफ की भूसा बुर्जी जलने पर 7 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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जिलाधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि यह सहायता राशि शीघ्र वितरित की जाएगी। सहायता राशि के चेक तैयार किए गए हैं।
बीमा होने की दशा में नहीं मिलेगी सहायता
शासन के सचिव भगवान स्वरूप ने सहायता राशि के वितरण के संबंध में निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक हिंसा पीड़ित को सहायता समुचित सत्यापन एवं जांचोपरांत की जाए। जिन लोगों के द्वारा अपने आवास, दुकान, व्यवसाय अथवा वाहनों का बीमा कराया गया है उन्हें इस मत से सहायता अनुमन्य नहीं होगी। सहायता प्राप्त करने वाले पीड़ित को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
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