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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 15 साल की सजा

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डेमो - फोटो : डेमो
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मथुरा। किशोरी को अगवा करके बलात्कार करने वाले युवक को अदालत ने 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक घटना के बाद से ही जेल में बंद है। घटना 2012 की है। किशोरी के साथ दुष्कर्म की यह घटना 3 मार्च 2012 को हाईवे थाना क्षेत्र की एक कालोनी में हुई थी। इस कालोनी में हरियाणा के जनपद सोनीपत निवासी अजय उर्फ संजय किराये पर रहता था। यहां मुहल्ले में साफ सफाई करने वाली महिला से उसका परिचय हो गया था। इस महिला की नाबालिग बेटी को अजय और उसकी पत्नी बालो बहला फुसला कर ले गए थे। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। मामले में पुलिस ने अजय और उसकी पत्नी बालो को जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी के यहां हुई। उधर, ट्रायल के दौरान ही अजय की पत्नी बालो की मृत्यु हो गई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय ने दोष सिद्ध होेने पर अजय उर्फ संजय को 15 साल की कैद और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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