एटा। किन्नर गुरु राधारानी पंडित हत्याकांड में शामिल आरोपी की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। डकैती कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।
सात जुलाई को किन्नर गुरु राधा रानी पंडित की उनके आवास चित्रगुप्त कालोनी में दिनदहाड़े लूटपाट के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें शामिल हत्यारोपी बोहरे यादव निवासी खिरिया थाना सकीट को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया था। जेल से रिहाई के लिए बोहरे की तरफ अधिवक्ता ने डकैती कोर्ट मे जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायाधीश मृदुला कुमार ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।