फिरोजाबाद। थाना मटसेना पुलिस ने 21 माह पूर्व 92 किलोग्राम से अधिक गांजा सहित पकड़े दो आरोपियों को पंद्रह-पंद्रह साल के कारावास की सजा सुनाई है। डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इनमें से एक दिल्ली और दूसरा जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के गुजरान का निवासी है। तीसरे को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
थाना मटसेना पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान मटसेना तिराहे पर 17 जनवरी 2016 को एक इनोवा गाड़ी को रोक लिया था। दिल्ली के नंबर की गाड़ी की पुलिस ने चेकिंग की तो उसमें दिल्ली के एडीए कॉलोनी कालका निवासी दीपक गुप्ता , हरदोई जिले के विलग्राम निवासी जावेद, कश्मीर के राजौरी सेक्टर के गुजराल निवासी इरफान के साथ डिग्गी में 92 किलो व 200 ग्राम गांजा पकड़ा था। थाना पुलिस ने तीनों को जेल भेजा।
मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामपाल सिंह के कोर्ट में गया तो इस दौरान गवाहों के बयान के साथ ही दीपक गुप्ता और इरफान के अधिवक्ताओं ने भी बचाव करने के लिए अपने तर्क रखे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आरिफ खान ने न्यायालय के समक्ष ये तर्क दिया समाज में नशीली वस्तुओं की बिक्री करके ही देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। इसी कारण आरोपियों को अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए।
सभी पक्षो को सुनने के बाद न्यायाधीश आरपी सिंह ने आरोपी दीपक गुप्ता, इरफान को 15-15 वर्ष कारावास की सजा और डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना लगाया है। अदा नहीं करने पर दोनों एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। जबकि तीसरे आरोपी इरफान के गायब हो जाने के कारण उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं।