मैनपुरी। देवी रोड स्थित कैलाश आश्रम पुलिस चौकी का संचालन अधिकारियों की बिना अनुमति के हो रहा है। एसपी कार्यालय में चौकी खोले जाने संबंधी कोई पत्रावली ही मौजूद नहीं है। भवन स्वामी की शिकायत पर सीजेएम शक्ति सिंह ने एसपी से आख्या मांगी है। मामले की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।
मोहल्ला कटरा निवासी रामा देवी गुप्ता ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत की। शिकायत में कहा कि मोहल्ला कटरा निवासी शांती देवी ने अपनी संपत्ति की वसीयत उनके नाम की थी। इसकी संपत्ति में कैलाश आश्रम भी शामिल है। बताया गया है कि लोगों ने फर्जी अभिलेख तैयार कर उनके स्वामित्व के कैलाश आश्रम में पुलिस चौकी का संचालन शुरू करा दिया। जब उसको पता चला तो उसने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से जांच कराने केे बाद न्याय दिलाने की मांग की।
सुनवाई नहीं होने पर सीजेएम कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने पुलिस चौकी के संचालन के संबंध में एसपी से आख्या मांगी है। सीजेएम शक्ति सिंह ने आदेश में लिखा है कोई भी चौकी एसपी के आदेश के बिना नहीं खोली जा सकती है, जबकि इस पर चौकी इंचार्ज की लगातार नियुक्ति हो रही है। मामले की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है।
रामादेवी की आरटीआई पर पुलिस जन सूचना प्रकोष्ठ ने आठ जुलाई 2012 को जवाब दिया है। तत्कालीन प्रकोष्ठ प्रभारी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कैलाश आश्रम पुलिस चौकी खोले जाने का कोई अभिलेख पुलिस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
इन बिंदुओं पर मांगी आख्या
-कैलाश आश्रम पुलिस चौकी किस वर्ष में खोली गई।
-कैलाश आश्रम चौकी किसके आदेश से खोली गई है।
-चौकी खोलने से पहले क्या भवन स्वामी की अनुमति ली गई है।