एटा। शादी के बहाने किशोरी को अपने साथ भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। थाना नया गांव क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री को विगत 20 फरवरी 2010 को तनु निवासी सराय अगहत अपने साथ बहलाफुसलाकर ले गया था। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच कर पुलिस ने घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए। इस पर मंगलवार को एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्रा ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी युवक पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी एडीजीसी श्रीकृष्ण यादव ने की।