मथुरा। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को अदालत से दस साल जेल की सजा सुनाई है। दस हजार का जुर्माना भी किया गया है। वहीं, विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिए हैं कि पीड़िता को दो लाख की रकम दिलाई जाए।
यह मामला 12 जून 2006 का है। पीड़िता ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें कहा था कि गांव में उसके चाचा के घर शादी थी। परिवार के सभी लोग शादी में शामिल होने के लिए गए थे। घर पर केवल महिलाएं थीं। वह पशुओं को चारा डाल रही थी। इसी दौरान गांव का ही गोपाल पशुओं के डेर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से गवाह और सबूत पेश किए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर गोपाल को दस साल की कैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण से दो लाख की धनराशि दिलाए जाने के आदेश दिए गए हैं।