जिला एवं सत्र न्यायालय फिरोजाबाद
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फिरोजाबाद के अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो अधिनियम विजय कुमार आजाद ने नाबालिग लड़की को ले जाने के मामले में पॉक्सो अधिनियम (लैंगिक अपराध) के दोषी तीन को युवकों 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 18-18 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम थाना जसराना क्षेत्र का 23 मार्च 2018 का है। थाना जसराना के कौरारा बुजुर्ग निवासी युवती पीड़ित की नाबालिग बेटी को बुलाकर ले गई थी। इसके बाद नाबालिग वापस घर नहीं पहुंची तो पिता ने थाना पुलिस को सोनू उर्फ रोहित, दिलीप तथा रेनू उर्फ दिव्या के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ नाबालिग को बरामद कर लिया।
अजमोद सिंह चौहान ने की पैरवी
नाबालिग के बयान दर्ज कराने के साथ ही अन्य कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए तीनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पैरवी की।
अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद ने सोनू उर्फ रोहित, दिलीप एवं रेनू उर्फ दिव्या को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही तीनों पर 18-18 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि 54 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।