आगरा। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने बोदला निवासी सुनील को दोषी पाया। एडीजे 19 ने 10 साल कारावास के साथ 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
थाना एतमाद्उद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 17 जनवरी 2018 को उनकी बेटी घर से लापता हो गई। आसपास तलाश करने पर पता चला कि आरोपी सुनील बहलाकर के गया। घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा था। विवेचक ने 16 मार्च 2018 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। संवाद