शिमला। एनडीपीएस अधिनियम के तहत चिट्टे के एक मामले में आरोप साबित न हो पाने पर अदालत ने जिला मंडी के एक युवक को बरी कर दिया है। यह मामला ठियोग थाना क्षेत्र में 6 जुलाई 2022 में पंजीकृत हुआ था। पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने संधू के पास डोगरा मोड़ के पास एक निजी बस की तलाशी के दौरान तहसील सदर निवासी अजय कुमार के कब्जे से 19.05 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। अब पर्याप्त सबूत न होने पर विशेष न्यायाधीश (वन) की अदालत ने आरोपी बरी कर दिया। संवाद