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Shimla News: मारपीट के मामले में आरोपी युवक बरी

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शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनु प्रिंजा की अदालत ने मारपीट के करीब आठ साल पुराने मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 सितंबर 2018 की रात करीब 9 बजे ढली चौक के पास विजय कुमार पर ढली निवासी राजेंद्र कुमार उर्फ राजू द्वारा हमला कर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। मामले में मुख्य गवाहों के बयानों में अंतर्विरोध रहा, स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया तथा कथित हथियार बरामद करवाने वाले मुख्य गवाह को भी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। इसके अलावा बरामद हथियार और घटना के बीच सीधा वैज्ञानिक या पुख्ता साक्ष्य भी साबित नहीं हो पाया। ऐसे में अदालत ने आरोपी राजेंद्र कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया। संवाद
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