कोरोना संक्रमण को लेकर जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार हिमाचल में उत्पादन में लगे उद्योगों में नियमित सफाई कराना अनिवार्य है। उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
निर्देशों में स्पष्ट है कि काम के समय सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने कहा है कि नए निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। काम में जुटे लोगों को समय-समय पर हाथ धोना भी अनिवार्य है। उद्योगों में शिफ्ट बदलते और भोजन के समय कैंटीन में भीड़ न हो, इसका भी खास ख्याल रखना होगा। इस दौरान भी सामाजिक दूरी बनाई रखनी होगी। साफ-सफाई के लिए समय-समय पर जागरूक भी करना होगा।