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Shimla News: चेक बाउंस मामले में महिला को तीन महीने की कैद

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शिमला। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक महिला को दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुनाई है। इसमें शोघी निवासी शांति को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। एनआई एक्ट के मामले में चौड़ा मैदान के एक व्यक्ति ने महिला को दुकान किराये पर दी थी। 30 जून 2022 को महिला ने दुकान खाली कर दी। इस दौरान जुलाई 2020 से जून 2022 तक उसका किराया बकाया था। किराये की बकाया राशि देने के लिए उसने 7 जुलाई 2022 को 1,20,000 रुपये का चेक जारी किया। यह चेक शिकायतकर्ता द्वारा अपने बैंक में भुनाने के लिए प्रस्तुत किया लेकिन अनादरित हो गया था। 12 अगस्त 2023 को शिकायतकर्ता मोहन सिंह ने एनआई एक्ट के तहत अदालत के समक्ष केस दायर किया था। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर दलीलें दी गई और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने महिला को दोषी करार देते फैसला सुनाया है। संवाद
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