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Shimla News: चेक बाउंस मामले में महिला को छह महीने का कारावास

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2.90 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा
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जुर्माना न देने पर भुगतना होगा एक माह का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने चेक बाउंस मामले में आरोपी सुमित्रा ठाकुर को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास और 2,90,000 (2.90 लाख) के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला वर्ष 2015 का है। शिकायतकर्ता विक्की राज्टा ने आरोप लगाया था कि सुमित्रा ठाकुर ने उनसे 2 लाख रुपये उधार लिए थे और भुगतान के लिए 6 अगस्त 2015 का एक चेक जारी किया था। यह चेक बाउंस हो गया था। कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने धारा 138 अधिनियम के तहत मामला अदालत में दायर किया। अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और न ही यह साबित कर पाई कि चेक गलत तरीके से प्राप्त किया था। अदालत ने बताया कि चेक जारी होने के बाद कानून यह माना जाता है कि वह किसी वैध देनदारी के भुगतान के लिए दिया गया है।
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