धारा-118 के तहत गैर हिमाचलियों को भूमि खरीदने की अनुमति देने की एवज में अवैध लेनदेन के मामले में चल रही विजिलेंस जांच की जिला एवं सत्र न्यायधीश (वन) की अदालत में सुनवाई हुई।
इसमें अदालत ने इस मामले में अवैध लेनदेन में आरोपी विनोद मित्तल और सेवानिवृत्त कर्मचारी नरेंद्र कुमार के पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की अनुमति की अर्जी पर सुनवाई की और फैसला लिया।
इसमें अदालत ने आरोपी विनोद मित्तल के पॉलीग्राफी टेस्ट और वॉयस सैंपल लेने की अर्जी को मंजूर कर दिया जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी नरेंद्र कंवर के टेस्ट की अर्जी को खारिज कर दिया।
नरेंद्र के वकील ने अपनी बात रखते हुए कहा कि नरेंद्र इस जांच में जांच एजेंसी को सहयोग कर रहा है और सेवानिवृत्त व बुजुर्ग हो गए हैं। इसलिए उनके टेस्ट की इसमें जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी पी. मित्रा के वॉयस सैंपल पर अदालत में 21 नवंबर को सुनवाई तय की गई है।