शिमला। एनडीपीएस अधिनियम के तहत चरस के एक मुकदमे में आरोप साबित न होने पर अदालत ने उत्तराखंड की तहसील मोरी निवासी विवेक मालटा को बरी कर दिया है। यह मामला राजधानी के सदर थाना क्षेत्र में 18 दिसंबर 2022 में पंजीकृत किया था। आरोप लगे थे कि लक्कड़ बाजार क्षेत्र में आरोपी की तलाशी के दौरान 287.620 ग्राम चरस बरामद की गई। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामले को साबित करने के लिए पुलिस सहित 13 गवाहों के बयान दर्ज किए। लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी दोषमुक्त कर दिया। संवाद