शिमला। विशेष अदालत (वन) ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए सबूतों को अपर्याप्त और संदेहास्पद मानते हुए यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार 9 जनवरी 2024 को पुलिस की स्पेशल सेल ने तारादेवी के पास नाका लगाया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि एक कार की तलाशी के दौरान उसमें सवार प्रदीप चौहान और रवि शर्मा के कब्जे से 10.63 चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि बरामदगी आरोपियों के सचेत कब्जे से हुई थी। संवाद