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Shimla News: ठियोग में यातायात व्यवस्था बदली, बाजार से नहीं गुजरेंगे बड़े वाहनों

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बाईपास पर रहीघाट से प्रेमघाट तक पहाड़ी की तरफ 100 हल्के वाहनों किए जा सकेंगे पार्क, डीसी ने जारी की अधिसूचना
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जनोगघाट से रहीघाट तक नो-यू-टर्न जोन घोषित

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। ठियोग कस्बे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने संशोधित यातायात प्रबंधन योजना अधिसूचित की है। इसके अलावा ठियोग बाजार से भारी वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी है। भारी वाहन बाईपास से होकर गुजरेंगे।

जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत पार्किंग, बस स्टॉप, लोडिंग-अनलोडिंग, नो-पार्किंग और वन-वे ट्रैफिक सहित विभिन्न व्यवस्थाएं निर्धारित की हैं।योजना के तहत ठियोग बाईपास पर रहीघाट से प्रेमघाट तक वैली साइड में 100 हल्के वाहनों की पार्किंग निर्धारित की गई है। इसके अलावा फॉरेस्ट ऑफिस के मुख्य गेट से चिखड़ पंप हाउस रोड के जीरो पॉइंट तक 20, ओल्ड बेली ब्रिज के पास 10, वर्मा कांप्लेक्स जनोगघाट के सामने आठ और प्रेमघाट चौक पर आठ हल्के वाहनों की पार्किंग होगी।रहीघाट से जीरो प्वाइंट तक बाईपास पर चार भारी वाहनों की पार्किंग निर्धारित की है। टैक्सियों के लिए न्यू बस स्टैंड में चार, ओल्ड बस स्टैंड में तीन और सिविल अस्पताल परिसर में एक वाहन की पार्किंग तय की है।
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होटल हिडिंबा के पास लोडिंग-अनलोडिंग पॉइंट बनाया गया है। यहां सुबह आठ बजे से पहले और रात आठ बजे के बाद ही लोडिंग-अनलोडिंग की जा सकेगी। जनोगघाट से रामपुर साइड हिल की ओर 500 मीटर, जनोगघाट से प्रेमघाट चौक, प्रेमघाट स्थित एचडीएफसी बैंक से रहीघाट की ओर हिल साइड, सिविल अस्पताल एप्रोच रोड और रहीघाट चौक से राजन टायर तक नो-पार्किंग जोन रहेगा। जनोगघाट से रहीघाट तक नो-यू-टर्न जोन निर्धारित किया है। न्यू और ओल्ड बस स्टैंड को बस स्टॉप बनाया गया है। स्कूल बसों के लिए रहीघाट चौक, जीरो प्वाइंट-चिखड़ पंप हाउस रोड, ओल्ड बस स्टैंड और प्रेमघाट चौक निर्धारित किए गए हैं।
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सुबह और शाम रहेगा वन-वे
प्रेमघाट से सिविल अस्पताल ठियोग तक वन-वे व्यवस्था सुबह 9:00 से 9:45 बजे और दोपहर 3:30 से शाम 4:30 बजे तक लागू रहेगी। ठियोग बाजार में सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। परिवहन बसों और सब्जी मंडी जाने वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। लोग 30 दिन के भीतर आम लोग अपने सुझाव और आपत्तियां लिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को दे सकेंगे।
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