हिमाचल प्रदेश में पहली अप्रैल से वाहनों की एंट्री महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार ने टोल बैरियरों पर वसूले जाने वाली नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। निजी कार की एंट्री पर टोल बैरियर पर 30 रुपये की जगह 40 रुपये चुकाने पड़ेंगे।
आबकारी एवं कराधान विभाग ने टोल फीस में दस रुपये से लेकर 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। बैरियर की परिधि में रहने वाले लोगों के विशेष पास बनाए जाएंगे। तीन महीने के लिए इन लोगों को 100 रुपये चुकाने होंगे जबकि एक साल के लिए पास 250 रुपये में बनेगा।
आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना के मुताबिक 120 कुंतल की क्षमता वाली गाड़ियों से 400 रुपये की जगह 450 लिए जाएंगे। 90 से 100 कुंतल की क्षमता वाले वाहनों को 200 रुपये की जगह 230 रुपये देने होंगे।
इन वाहनों को भी देने होंगे ज्यादा पैसे, देखें नई फीस
20 कुंतल से अधिक और 90 कुंतल से कम भार की क्षमता वाले वाहनों से 100 की जगह 120 रुपये और बीस कुंतल से कम क्षमता वाले वाहनाें पर 75 रुपये की जगह 90 रुपये टोल फीस लगेगी। ट्रैक्टर के प्रवेश पर 40 रुपये की जगह 50 रुपये देने होंगे।
12 से अधिक क्षमता के यात्री वाहनों को 100 की बजाय 120 रुपये देने होंगे। 12 यात्रियों तक टोल टैक्स का शुल्क 60 की बजाय 70 रुपये किया गया है। निजी हल्के वाहनों (जिप, पिक अप, वैन आदि) को 40 रुपये की जगह 50 रुपये देने होंगे। मोटर रिक्शा व स्कूटर रिक्शा की फीस को 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया है।
प्रदेश में स्थापित हैं 55 बैरियर, इस तारीख को होगी नीलामी
हिमाचल प्रदेश में प्र्रवेश करने वाले वाहनों से एंट्री फीस वसूलने के लिए शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, चंबा और कांगड़ा जिला में कुल 55 टोल बैरियर स्थापित किए गए हैं। एक बार वसूली गई एंट्री फीस 24 घंटे के लिए मान्य होती है। साल 2017-18 के लिए हिमाचल सरकार 23 और 24 मार्च को बैरियरों की नीलामी करेगी।