शिमला। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में तहसील ठियोग के सुनील खाची को भगोड़ा घोषित करार दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकांश कपिल ने पीएमएफडीसी बनाम सुनील खाची मामले में यह आदेश दिया है। दलील दी कि उद्घोषणा के बावजूद आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ। 26 अक्तूबर 2024 को आरोपी के घर और पंचायत देवरीघाट में उद्घोषणा की एक प्रति चिपकाई थी। अदालत ने पुलिस को भगोड़े को पकड़कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। संवाद