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Shimla News: अदालत ने 85 हजार वसूलने के दिए आदेश

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शिमला। अदालत ने शिमला ग्रामीण के देविंदर कुमार से वित्तीय राशि की वसूली करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश निरंजन सिंह ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने माना कि भूपेंद्र सिंह (वादी) से 85 हजार रुपये की राशि वसूल करने का हकदार है। साथ ही शिकायत से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूलने के भी निर्देश दिए है। जून 2023 में वादी ने देविंदर कुमार को वित्तीय मदद के लिए 1.40 लाख रुपये दिए थे। दोषी ने छह महीने की अवधि के बाद उक्त राशि वापस करने का आश्वासन दिया था। इसके बदले में उसने 1.40 लाख रुपये की राशि के दो चेक जारी किए। बैंक में धनराशि न होने से चेक बाउंस। संवाद
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