शिमला। सत्र न्यायालय ने हत्या करने के प्रयास के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होने पर उसे बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने यह फैसला सुनाया है। इसमें राम गोपाल निवासी तहसील शिमला शहरी को बरी किया है। यह मामला शहर के बालूगंज थाना क्षेत्र में 21 जून 2017 में पंजीकृत किया था। राम गोपाल पर शिकायतकर्ता विपिन कुमार पर गोली चलाने के आरोप लगे थे। आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत ने फैसले की सुनवाई में राम गोपाल को निर्दोष करार देते हुए दंडनीय अपराध से बरी कर दिया। संवाद