प्रदर्शन करने के लिए लेनी होगी अनुमति : आदित्य नेगी
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शिमला। राजधानी के मालरोड पर रैली निकालने और धरना-प्रदर्शन करने, नारेबाजी तथा शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त आदित्य नेगी ने मंगलवार को इस बाबत आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि चिह्नत क्षेत्रों रिज मैदान से छोटा शिमला-कनैडी हाउस, रेंडवज रेस्तरां से रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे में स्कैंडल प्वाइंट से काली बाडी मंदिर, लिंक रोड छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला-कसुमपटी सड़क, छोटा शिमला चौक-राजभवन से ओक ओवर, लिंक रोड कार्ट रोड से मजिठा हाउस, एजी आफिस से कार्ट रोड, सीपीडब्लयूडी आफिस से चौड़ा मैदान और जिलाधीश कार्यालय से 50 मीटर दायरे में, पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से दो माह के लिए लागू होंगे। उन्होंने बताया कि यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए उठाया है। उन्होंने आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए। संवाद