सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2009-10 के आयकर रिटर्न का दोबारा असेसमेंट कराने पर रोक लगाने से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इनकार करने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने वीरभद्र की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
इससे पहले वीरभद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयकर पंचाट के 8 दिसंबर 2016 के फैसले को चुनौती देते हुए आयकर रिटर्न के दोबारा असेसमेंट कराए जाने पर रोक लगाने की गुहार की थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी।