सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अफीम व अन्य प्रतिबंधित पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने पाया कि प्रदेश में प्रतिबंधित पदार्थों के उत्पादन से न केवल वहां बल्कि आसपास के राज्यों पर भी असर पर रहा है। युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है।
न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित पदार्थों के हो रहे उत्पादन पर नाराजगी जताते हुए पहाड़ों पर होने वाली प्रतिबंधित पदार्थों की होने वाली खेती पर रोक लगाने के लिए कहा।
चरस के साथ पकड़े गए हरियाणा के दो युवकों की सजा को कम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार से कहा कि इन लोगों को पकड़ने से क्या होगा। पहले उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस तरह के नशे का उत्पादन कर रहे हैं।