हिमाचल में अब घर बैठे ही स्टांप ड्यूटी दी जा सकेगी। अब घर पर बैठे-बैठे ही ऑनलाइन आवेदन की ई-स्टांप प्रमाणपत्र सृजित किया जा सकेगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश ई-स्टांपिंग नियम में संशोधन किया गया है, जिसकी अधिसूचना वीरवार से लागू कर दी गई है। एफीडेविट से लेकर जमीन खरीदने की रजिस्ट्री करने में लगने वाली स्टांप ड्यूटी में इससे समय की बचत होगी। इस ड्यूटी को चुकाने के लिए www.shcilestamp.com वेबसाइट पर जाना होगा।
इसमें ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रथम बार इसका इस्तेमाल करने वाले को सबसे पहले रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद नाम, पता, ई-मेल, मोबाइल नंबर आदि को भरना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड के सृजन के बाद फिर आगे बढ़ा जा सकेगा। ऑनलाइन ही इसका शुल्क देना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है।
पहले ई-स्टांपिंग के लिए भी काटने पड़ते थे बैंकों के चक्कर
बेशक ई-स्टापिंग की व्यवस्था पहले से ही थी, मगर यह पूरी तरह से घर बैठे ही संभव नहीं थी। चालान जेनरेट होने के बाद बैंक के चक्कर काटने ही पड़ते थे। अब ऑनलाइन ही फीस जमा हो सकेगी।