शिमला। जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में हरियाणा के सिरसा निवासी आरोपी विजय सोनी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।अदालत ने कहा कि आरोपी ने पूर्व में मिली जमानत का उल्लंघन किया और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पेश नहीं हुआ। यह मामला 20 मार्च 2023 को ढली थाना क्षेत्र का है। रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी को 29 दिसंबर 2023 को यह शर्त रखते हुए जमानत दी थी कि वह हर सुनवाई पर उपस्थित रहेगा लेकिन वह 25 सितंबर 2024 को बिना किसी अनुमति या छूट के अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद उसकी जमानत रद्द कर दी गई और गैर जमानती वारंट जारी किए गए। आरोपी को बाद में एक अन्य मामले में हिरासत में होने के कारण प्रोडक्शन वारंट पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कहा कि आरोपी की ओर से पेश किया डेंगू और पिता की बीमारी का कारण प्रमाणित नहीं है। 9 मई 2025 को इसी आधार पर उसकी जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है। संवाद