अदालत के आदेश के बावजूद हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में कंडक्टर भर्ती में धांधली पर एफआईआर करने में शिमला पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि जांच करने के लिए सदर थाना में इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक का अफसर नहीं है।
पीसी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों में डीएसपी से ऊपर के रैंक का अफसर ही जांच कर सकता है। एसपी शिमला डीडब्ल्यू नेगी ने कहा कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस मामले में ऐसे कई पहलू हैं, जिन्हें देखने के बाद जिला अदालत से शिमला पुलिस ने आग्रह किया है।
बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने एचआरटीसी के खिलाफ धारा 420, 120बी व सेक्शन 13(1) (डी) भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब अदालत ही तय करेगी कि धांधली मामले की जांच शिमला पुलिस करेगी या किसी दूसरी एजेंसी को मामला सौंपा जाएगा।