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शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पुराने चोरी केस में आरोपी गिरफ्तार, चिट्टा तस्करी के दो आरोपियों की जमानत खारिज

Tue, 06 Oct 2026 11:46 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

शिमला जिले में पुलिस ने लंबित आपराधिक मामलों और नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ठियोग पुलिस ने वर्ष 2011 के चोरी के मामले में अदालत से जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर आरोपी रमेश कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं, ढली थाना क्षेत्र में करीब 8 ग्राम चिट्टे की बरामदगी से जुड़े मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने खारिज कर दी हैं।

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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शिमला जिले में पुलिस ने अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में अहम सफलता हासिल की है। एक तरफ ठियोग पुलिस ने करीब 15 साल पुराने चोरी के मामले में अदालत से जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) पर आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो दूसरी तरफ चिट्टा तस्करी के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को अदालत से भी राहत नहीं मिली है।

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15 साल पुराने चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार
पहली कार्रवाई वर्ष 2011 में थाना ढली में दर्ज चोरी के मामले से जुड़ी है। पुलिस के अनुसार, State vs. Arif Hussain मामले में एफआईआर संख्या 163/2011 के तहत आईपीसी की धारा 379, 381, 411 और 34 में अभियोग दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी रमेश कुमार पुत्र लच्छमन दास, निवासी तहसील ठियोग, जिला शिमला के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM), शिमला की अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किए थे।

अदालत के आदेश की अनुपालना में ठियोग पुलिस की टीम ने 5 अक्तूबर 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे सीजेएम शिमला की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 9 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, अदालतों से जारी गैर-जमानती वारंटों की तामील के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुराने और लंबित आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी अभियान जारी है।

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8 ग्राम चिट्टे के मामले में दो आरोपियों को जमानत नहीं
इसी बीच, शिमला के ढली थाना क्षेत्र में दर्ज चिट्टा तस्करी के मामले में भी पुलिस को अदालत में बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने 5 अक्तूबर 2026 को मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। पुलिस थाना ढली में दर्ज अभियोग संख्या 69/2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस के मुताबिक, मामले में दीपक वर्मा पुत्र हरदेव वर्मा, निवासी ठियोग के कब्जे से करीब 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए नशे की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने के लिए बैकवर्ड लिंकेज विकसित किया। जांच के दौरान राजनीश डाडा पुत्र मनमोहन डाडा, निवासी मोहाली को कथित मुख्य सप्लायर के रूप में चिन्हित किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

दोनों आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत याचिकाएं दायर की गई थीं। पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपियों की भूमिका, मामले के तथ्यों और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। अभियोजन पक्ष की ओर से भी प्रभावी पैरवी की गई। सभी तथ्यों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में कार्रवाई यह दर्शाती है कि लंबित आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ नशा तस्करी के मामलों में सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों तक पहुंचने पर भी जोर दिया जा रहा है।
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