हिमाचल में कृषि भूमि की खरीद गैर कृषक नहीं कर सकते हैं। गैर हिमाचली भी यहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं। गैर हिमाचलियों को जमीन लेनी हो तो इस पर राज्य मंत्रिमंडल ही फैसला ले सकता है। राज्य मंत्रिमंडल से हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत मंजूरी मिलने के बाद ही यहां जमीन ली जा सकती है। इसके लिए भी वाजिब कारण स्पष्ट करने होते हैं। उद्योग लगाने के लिए भी निजी जमीन लेनी हो तो भी धारा 118 की मंजूरी लेनी होती है।
118 से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे : विक्रमादित्य
शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने के बाद अब प्रदेश के भू अधिनियम की धारा 118 को खत्म करने पर चर्चा हो रही है। धारा 118 से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस इसको लेकर प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने सत्ताधारी दल के विधायकों से भी मांग की कि वे राजनीतिक दल से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव का समर्थन करें।
यदि केंद्र सरकार इस धारा को लेकर कोई प्रस्ताव लाती है, उसका विरोध किया जाएगा। प्रदेश के किसानों के हकों और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के धारा 118 को लेकर दिए गए बयान का स्वागत किया। साथ ही कहा कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी इस धारा को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। कहा कि धारा 118 को सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।