फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shimla News: हुंडई कंपनी को राहत, एकतरफा कार्रवाई का आदेश पलटा

विज्ञापन
विज्ञापन
शिमला। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग हमीरपुर की ओर से पारित एकतरफा आदेश को रद्द कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता और अध्यक्ष योगिता दत्ता की खंड पीठ ने कंपनी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन पिटीशन) पर सुनवाई करते हुए कहा कि कंपनी ने जानबूझकर गैर हाजिरी नहीं की थी बल्कि नोटिस में त्रुटि के कारण कंपनी दी तारीख पर पेश नहीं हो सकी थी। मामला नीलम पटयाल द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। हुंडई कंपनी इस मामले में विपक्षी पार्टी के रूप में शामिल थी। कंपनी का तर्क था कि उन्हें जो नोटिस मिला उसमें सुनवाई की अगली तारीख 13 नवंबर 2025 दर्ज थी लेकिन जिला आयोग का नाम कांगड़ा स्थित धर्मशाला लिखा था। इस तकनीकी त्रुटि के कारण कंपनी ने अपने वकील को धर्मशाला में पेश होने के निर्देश दिए जबकि मामला हमीरपुर जिला आयोग में लंबित था। परिणामस्वरूप इस दिन कंपनी की ओर से कोई पेश नहीं हो सका और हमीरपुर आयोग ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर दी थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें