राजधानी के मालरोड स्थित रेड टेप स्टोर में सामान खरीदने के बाद कैरी बैग के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे वसूलने वाले शोरूम संचालकों को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़ा झटका दिया है। स्टोर से ट्रंक्स (अंडरवियर) और जींस खरीदने के बाद कैरी बैग के लिए अतिरिक्त दस रुपये वसूलने के मामले में आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा मानते हुए तीन मामलों में रेड टेप को दस रुपये रिफंड करने के साथ उपभोक्ताओं को मानसिक प्रताड़ना और मुकदमा खर्च के एवज में 24 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
मंडी निवासी शिकायतकर्ता सुभाष चंद्र, शिमला निवासी अनिल ठाकुर और गौरव कुमार ने आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। 13 अगस्त 2025 को सुभाष चंद्र और अनिल ठाकुर ने मालरोड स्थित रेड टेप स्टोर से 458 रुपये और 431 रुपये की छूट दर पर एक-एक रेड टेप ट्रंक्स खरीदे थे। वहीं 14 अप्रैल 2025 को गौरव कुमार ने रेड टेप स्टोर से शर्ट और जींस खरीदी थी। बिलिंग काउंटर पर कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं को कैरी बैग दिया था। उपभोक्ताओं को लगा कि यह मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन बिल देखने पर पता चला कि इसके लिए दस रुपये अतिरिक्त जोड़े थे। उपभोक्ताओं ने जब इसका विरोध किया और पैसे वापस मांगे तो कर्मचारी ने बिल में प्रविष्टि होने का हवाला देकर पैसे लौटाने से इन्कार कर दिया था।