शिमला। सत्र न्यायालय ने चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी सहित यातायात नियमों के उल्लंघन के एक मामले में पुलिस को जब्त किए वाहन को ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़कर चाबियों सहित अन्य दस्तावेजों के साथ छोड़ने के आदेश दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट विभूति बहुगुणा की अदालत ने विश्वजीत द्वारा दायर आवेदन का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए। 15 मार्च को ढली थाना पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में वाहन जब्त किया था। अदालत ने अब आवेदन को स्वीकार कर 5 लाख के जमानत बांड और समान राशि के एक जमानतदार की शर्त सहित वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया है। संवाद