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बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वालों को टैक्स में मिलेगी छूट

Mon, 27 Aug 2018 11:08 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। हिमाचल सरकार की वेबसाइट पर मदद के लिए पीएम मोदी की अपील के साथ यह जानकारी साझा की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में यह मदद कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक चेक या ड्राफ्ट से कर सकता है।

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वेबसाइट पर इसे भेजने का पूरा पता भी बताया गया है। ऑनलाइन मदद के लिए भी लिंक साझा किया गया है। अगर मनी ऑर्डर से यह मदद भेजी जाती है तो कोई भी कमीशन शुल्क देय नहीं होगा। 

हिमाचल सरकार की वेबसाइट पर क्लिक करते ही सबसे पहले मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील खुल रही है। इसमें रीड मोर लिंक को क्लिक करें तो यह बात स्पष्ट की गई है कि इस मदद को कैसे करें।

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प्रधानमंत्री कर रहे ये अपील

प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ और भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण बड़ी संख्या में लोगों का देहांत हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इससे पहले बसे स्थानों से उजड़े हैं।

केंद्र सरकार इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को पूरा सहयोग दे रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सहित तमाम देशवासियों से अपील की है कि इस घड़ी में प्रभावित लोगों की मदद को आगे आएं। वे इसके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में उदारता से दान करें।

यह भी साफ किया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए भेजी जाने वाली आर्थिक मदद कर योग्य आय से 100 फीसदी कटौती के लिए अधिसूचित की गई है। यह प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 80(जी) में है। 
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