मंजूरी दी गई है। पूर्व में राज्य सरकार के प्रावधान के मुताबिक निजी हित में स्वैच्छिक और समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक सभी सरकारी कर्मचारी पूरी पेंशन के पात्र नहीं थे।
अब तक जिन्होंने न्यूनतम 20 साल का सेवाकाल पूरा कर लिया हो मगर 33 वर्ष पूरे न किए हों, वे केवल समानुपातिक आधार पर पेंशन पाते थे। अब उन्हें पूरी पेंशन मिल जाएगी।
हिमाचल सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है कि बगैर कैबिनेट की मंजूरी के राज्य में विशेष पद भरे जा सकेंगे। ये वे विशेष पद होंगे, जिन्हें कोर्ट के आदेशों के बाद भरना अनिवार्य होगा। बेशक काडर के तमाम पद भर दिए गए हों।