अदालत के आदेशों की अवमानना करने पर हाईकोर्ट ने मंडी निवासी ललित कुमार को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए उक्त सजा सुनाई और दोषी को अदालत से ही सीधे जेल भेज दिया। अदालत ने कहा कि ललित कुमार ने जान बूझकर अदालत के आदेशों की अवमानना की है और साथ ही अदालत में दर्ज करवाए गए बयानों से भी मनाही की है।
मामले के अनुसार दोषी को आदेश दिए गए थे कि वह वर्ष 2014 से 2018 तक के प्रार्थी की प्रापर्टी के यूज एंड ऑक्यूपेशन चार्ज हाईकोर्ट के समक्ष 31 दिसंबर 2018 तक जमा करवाए। अदालत ने यह भी आदेश दिए थे कि वह इसके बाद दस हजार रुपये की किस्त के हिसाब से प्रॉपर्टी के यूज एंड ऑक्यूपेशन चार्जिस हाईकोर्ट के समक्ष जमा करवाता रहे, लेकिन दोषी ने एक भी रुपया अदालत के समक्ष जमा नहीं करवाया। यही नहीं दोषी ने अदालत के समक्ष माना कि वह दस हजार रुपये जमा करवाता रहेगा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।