हिमाचल में दावेदार ताल को ठोकने को तैयार हो गए हैं। पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। ये नोमिनेशन 15, 16 और 17 दिसंबर को भरे जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और सदस्यों के पदों के लिए नामांकन पंचायत मुख्यालयों में भरे जाएंगे, जबकि जिला परिषद सदस्यों के लिए एसडीएम कार्यालयों और बीडीसी के सदस्यों के लिए ब्लॉक कार्यालयों में भरे जाएंगे।
कोई भी उम्मीदवार नामांकन भर सकता है, अगर उसे पंचायतीराज चुनाव अधिनियम 1994 की धारा-122 के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। सब रूल-1 के तहत प्रस्तुत किया गया नामांकन पत्र फार्म - 19 पर भरा जाएगा। कोई भी उम्मीदवार खुद या प्रपोजर के माध्यम से नामांकन पत्र भर सकेगा। चार से ज्यादा नामांकन पत्रों को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में पेश नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, वह नामांकन पत्र को भरने के लिए योग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
किसी भी ग्राम पंचायत से सदस्य को 100 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी होगी। जहां पर उम्मीदवार एक महिला है। अनुसूचित जाति की सदस्य हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति से है तो उसे 50 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी होगी। ग्राम पंचायत के प्रधान और उपप्रधान की स्थिति में 150 रुपये की सिक्योरिटी देनी होगी, जबकि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए 75 रुपये की ही जमानत देनी होगी।
पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार के तौर पर 150 रुपये की सिक्योरिटी देंगे। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 75 रुपये की जमानत देनी होगी। जिला परिषद के सदस्य से 200 रुपये, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में 100 रुपये की सिक्योरिटी देनी होगी।
इस बार पहली बार देना होगा नारकोटिक्स का शपथपत्र- नामांकन पत्र में इस बार नारकोटिक्स यानी भांग-अफीम का इस्तेमाल नहीं करने का शपथ पत्र पहली बार देना होगा। शपथपत्र में यह लिखकर देना होगा कि उम्मीदवार न तो भांग या अफीम का इस्तेमाल ही करना होगा। न ही इसका इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा इस बार अलग से 18(ए) नाम से नया फार्म नो ड्यूज का भी जोड़ा गया है। पहले इसे साधारण तरीके से लिखकर ही दिया जाता था।
18 को नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी, 21 को होगी वापसी- नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी 18 दिसंबर को होगी, जबकि नामांकन पत्रों की वापसी 21 दिसंबर को होगी।