शिमला। जिला उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक को एक ग्राहक के बिजली बिल भुगतान की विवादित राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने एसबीआई की पंथाघाटी बाजार शाखा के मुख्य प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को मुआवजे और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 1,500 रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान करें। 45 दिन के भीतर इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य कैलाश चंद की पीठ ने शिकायतकर्ता आशा सूद के हक में यह फैसला सुनाया है। उपभोक्ता ने अगस्त 2023 के महीने के लिए बिजली बिल का भुगतान 12 सितंबर को भीम ऐप के माध्यम से किया जिसकी राशि 666 रुपये थी। लेकिन यह राशि राज्य विद्युत बोर्ड के खाते में जमा नहीं हुई थी। इसके बाद 31 मई को शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था। संवाद