विशेष सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत का फैसला
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दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। विशेष सत्र न्यायाधीश शिमला भुवनेश अवस्थी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी पाए गए शिमला निवासी सुरेश उर्फ चंदर कुमार को डेढ़ साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने अपने घर में फेस मास्क में चिट्टा छिपाकर रखा था।
जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला एक जुलाई 2022 का है। पुलिस थाना पश्चिम (बालूगंज) के तहत एसआईयू टीम ओल्ड बैरियर, टुटीकंडी और शोघी क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोषी सुरेश उर्फ चंदर कुमार निवासी हरिनगर (ओल्ड बैरियर के पास, शिमला) अपने किराये के मकान में चिट्टा बेचने का धंधा करता है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मकान में दबिश दी। तलाशी के दौरान कमरे में रखे लकड़ी के रैक पर बच्चों के पाउडर के डिब्बों के बीच एक फेस मास्क मिला।
जांच करने पर मास्क के अंदर से पारदर्शी प्लास्टिक पाउच और भूरे रंग के टेप से लिपटा पैकेट बरामद हुआ। तौलने पर यह 10.50 ग्राम चिट्टा निकला। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 19 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया है। अदालत ने समाज में बढ़ते नशे के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दोषी सुरेश उर्फ चंदर कुमार को सजा सुनाई।