हिमाचल हाईकोर्ट ने शानन पावर प्रोजेक्ट का स्वामित्व हिमाचल सरकार को सौंपने की मांग को लेकर दायर याचिका में केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार समेत पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रार्थी लक्ष्मेंद्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर दिया। याचिका में बताया गया है कि उक्त परियोजना हिमाचल के जिला मंडी में है, लेकिन 15 अगस्त 1947 से 9 अप्रैल 1965 तक पंजाब ने बिना किसी औचित्य के इस परियोजना पर कब्जा कर लिया। यह हिमाचल के क्षेत्र में है और इसे हिमाचल के पानी से चलाया जा रहा है।