हिमाचल सरकार नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के नए नियम तैयार कर लिए गए हैं। इनमें नर्सिंग संस्थानों में आधारभूत ढांचा, अध्यापन स्टाफ, उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं को अनिवार्य किया गया है। पूर्व में जिन लोगों ने नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए आवेदन किया है, सरकार उन्हें नए नियमों के तहत खोलने की अनुमति देगी। इससे पहले संस्थानों में आधारभूत ढांचा और अन्य सुविधाओं को जांचा जाएगा।
वर्तमान में प्रदेश में 50 से ज्यादा सरकारी और गैरसरकारी संस्थान चल रहे हैं। इनमें नर्सिंग, मिड वाइफ आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। नियमों के तहत नर्सिंग संस्थान खोलने की अनुमति से पहले भवन सहित आधारभूत ढांचा होना अनिवार्य किया है। इसी के हिसाब से सीटें निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा संस्थान में अध्यापन स्टाफ का होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयोगशाला सहित कैंपस का होना जरूरी है।
हिमाचल में कई नर्सिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली पर अंगुलियां उठती रही हैं। स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय की ओर से मौके का निरीक्षण किए जाने पर कई खामियां सामने आई हैं। बाकायदा इसको लेकर निदेशालय से नोटिस तक जारी भी हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने कहा कि हिमाचल में ऐसी नर्सें तैयार हों, जो हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा विदेशों में भी बेहतर काम कर सकें।