राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी न करने पर स्कूल पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आयोग के सदस्य एसएम कांतिकर ने राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया। दून वैली इंटरनेशनल स्कूल ने नौंवी कक्षा के छात्र को समय पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जिससे छात्र का एक वर्ष बर्बाद हो गया। आयोग ने छात्र के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दून वैली इंटरनेशनल स्कूल को 50 हजार रुपये छात्र को अदा करने के आदेश दिए हैं।