शिमला। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को लगेगी। इसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी, भरण-पोषण और अन्य (आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कंपाउडेबल ऑफेन्स धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, वाहन दुर्घटना, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह और भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले, अन्य दीवानी मामले आदि शामिल हैं। लोग न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो