शिमला। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के मद्देनजर कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार और व्यापारी जिला शिमला में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटी-मोटी गैर-औपचारिक नौकरी या सेवा या अनुबंध श्रम में नहीं लगाएंगे, जब तक ऐसे प्रवासी मजदूर संबंधित थाना में जाकर पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करते। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया उल्लंघन करने वाले प्रवासी मजदूरों और उनके नियोक्ता पर बीएनएस के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे। संवाद