केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय सैनिक बोर्ड हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों की दो बेटियों की शादी को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देगा।
पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए नवंबर माह तक 186 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। शीघ्र पात्र लोगों को सहायता राशि दी जाएगी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड से इस राशि के लिए पूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण विभाग के पास आवेदन करना होता है।
आवेदन बेटी की शादी के 180 दिन के भीतर कर सकते हैं। 180 दिन बाद किए जाने वाले आवेदनों को सैनिक कल्याण विभाग स्वीकृत नहीं करता है। आवेदन के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होता है।