हिमाचल हाईकोर्ट ने वीएनआर विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के आदेश को संशोधित करने की गुहार लगाई थी।
अदालत ने ब्यास में बहे छात्रों के अभिभावकों को 2.5-2.5 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए थे। कॉलेज प्रबंधन ने तर्क दिया था कि मृतक छात्रों की ट्यूशन फीस 1.74 लाख रुपए वापस की जा रही है।
इसके अलावा प्रत्येक छात्र के अभिभावकों को 2 लाख रुपए बीमा राशि भी दी जाएगी। इसका प्रीमियम कॉलेज प्रबंधन अदा करता है। इसलिए मृतकों के घरवालों को अलग से मुआवजा देने का औचित्य नहीं।