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बड़ा फैसला: 300 स्टाफ नर्सों की आउटसोर्स भर्ती से पीछे हटी सरकार, हाईकोर्ट में दी जानकारी

Fri, 09 Oct 2026 07:31 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

सरकार ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा (कांगड़ा) समेत अन्य विभागों के लिए आउटसोर्स आधार पर 300 स्टाफ नर्सों की भर्ती के अपने प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय वापस ले लिया है। 
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा (कांगड़ा) समेत अन्य विभागों के लिए आउटसोर्स आधार पर 300 स्टाफ नर्सों की भर्ती के अपने प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय वापस ले लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह आउटसोर्सिंग के जरिये नर्सों को नियुक्त करने के अपने पुराने अनुरोध को वापस ले रही है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने बाल कृष्ण बनाम हिमाचल सरकार और इससे जुड़ीं कई अन्य 11 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।

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सरकार ने अदालत में 29 अगस्त 2026 और 19 सितंबर 2026 के सरकारी पत्रों को रिकॉर्ड पर पेश किया। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि इस पूरे मामले और भर्ती प्रक्रिया वापस लेने के संबंध में एक विशिष्ट शपथ पत्र अदालत में दायर किया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी 11 जून 2026 के कड़े निर्देश भी लाए गए।
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